28 मई 2024 को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत केस दर्ज किया गया है।
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(शाह टाइम्स)। हरियाणा की प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक धोखाधड़ी के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में यह आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने चार्जशीट दायर की है। यह मामला 2021 का है और शिकायतकर्ता पवन चावला हैं।
मामले की जांच के बाद, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इस उच्च-प्रोफाइल धोखाधड़ी केस में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कई पीड़ित शामिल हैं। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। CJM ने कहा कि आरोपी ने सुनवाई के आखिरी दिन छूट की मांग की थी और आज भी आरोपी को कॉल किए जाने के बावजूद वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। अगली सुनवाई की तिथि 25 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एडवोकेट रणधीर लाल शर्मा और शिकायतकर्ता पवन चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। आरोप है कि सपना चौधरी ने शिकायतकर्ताओं से काम के सिलसिले में पैसे लिए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया और व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च किया। 28 मई 2024 को उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह पहली बार नहीं है जब सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले, 13 अक्टूबर 2018 को लखनऊ के आशियाना थाने में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने पैसे लेने के बावजूद एक कार्यक्रम में प्रदर्शन नहीं किया, जिसके बाद दर्शकों ने हंगामा किया था। सपना चौधरी ने 10 मई 2022 को आत्मसमर्पण किया और अंतरिम जमानत की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।