नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने देशभर के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में आरक्षण नियमों की कथित अनदेखी एवं विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के आरोपों पर केंद्र सरकार को बुधवार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।
न्यायमूर्ति एल. एन. राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवायी के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता डॉ सच्चिदानंद पांडेय की सभी 23 आईआईटी में भर्ती एवं दाखिले में समुचित तरीके से आरक्षण की नीति लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है।
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