आरोपित आरिफ ने कहा कि वह निरक्षर है और अर्जी लिख नहीं सकता
नई दिल्ली । दिल्ली दंगे में भजनपुरा इलाके में उपद्रव कर संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपित को मौखिक अर्जी पर जमानत दे दी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिरीष अग्रवाल के कोर्ट में पांच मई को आरोपित आरिफ ने कहा कि वह निरक्षर है और अर्जी लिख नहीं सकता। वकीलों के विरोध के चलते उसके अधिवक्ता नहीं आ पा रहे हैं। अभियोजन की तरफ से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। सभी पक्षों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है।
आरोपित को न्यायिक हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने वाली। कोर्ट ने आरिफ को जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि उसे सुनवाई की हर तारीख पर पेश होना होगा। पता बदलने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। यह हिदायत भी दी है कि वह किसी गवाह से संपर्क न करे।
इसी मामले में एक आरोपित मुहम्मद शाहिद कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। कोर्ट ने उसके प्रति नरम रवैया अपनाते हुए कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया। आदेश के मुताबिक कोर्ट ने उसे मौका देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 24 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
Leave a Reply