नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्षेत्र की उप राष्ट्रपति भवन स्थित मस्जिद समेत 100 साल से अधिक पुराने छह इबादतगाहों के मुस्तकबिल स्पष्ट करने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को करेगा।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की किसी भी संभावना पर विराम लगाते हुए कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही स्थिति साफ कर दी थी। न्यायालय ने कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोका नहीं जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने की अवधि पहले से तय है।
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