जल्द बनेगा पत्रकार सुरक्षा कानून

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पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसके सुझावों के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा

भोपाल। मध्यप्रदेश (MP) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने आज कहा कि प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसके सुझावों के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून (Journalist Protection Act) लाया जाएगा।

चौहान यहां मुख्यमंत्री निवास में आयोजित ‘पत्रकार समागम’ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के हित में कई घोषणाएं कीं।

चौहान ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों को भी सदस्य बनाया जाएगा। समिति के सुझावों के आधार पर राज्य में ये कानून बनाया जाएगा।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान चौहान ने दावा किया कि चुनाव के बाद भी ‘हम’ ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब प्रावधान चुनाव के पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे, बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम भी ‘हम’ ही करेंगे।

उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल (Bhopal) में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा।

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चौहान ने कहा कि वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ा कर 20 हजार रुपए की जा रही है। सम्मान निधि पाने वाले पत्रकारों का स्वर्गवास होने पर परिवार को आठ लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि देंगे। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण अनुदान योजना में सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लोन के लिए पांच प्रतिशत अनुदान पांच साल के लिए राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा कंपनी की ओर से बढ़ाई गई प्रीमियम की राशि राज्य सरकार (state government) वहन करेगी। 65 साल से अधिक के पत्रकारों और उनके जीवनसाथी का बीमा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। बीमा आवेदन की तारीख बढ़ा कर 25 सितंबर कर दी गई है।

अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सामान्य और गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता का प्रावधान बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आवास संबंधित समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

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