शिमला (Shah Times): हिमाचल की सुक्खू सरकार को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को लेकर अहम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उनकी बद्दी में तैनाती को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।
16 दिसंबर गई थी लंबी छुट्टी पर
बता दें कि 16 दिसंबर को इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटी थी तो सरकार ने उन्हें बद्दी के बजाया शिमला में तैनाती दी थी। उधर, खबर को लेकर कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आने के बाद बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी।
आज हुई मामले की सुनवाई
गुरुवार के बाद लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वेद्य की बैंच में यह केस लगा हुआ था। लेकिन चीफ जस्टिस की बैंच में मामले की सुनवाई फिर से पुराने बेंच में करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बैंच में मामले की सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
गुरुवार को कोर्ट ने तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल सरकार से मांगा था और कहा था कि वह खुद बद्दी के एसपी की तैनाती करेंगे। इस मुद्दे पर शुक्रवार को सुक्खू सरकार की तरफ से कहा गया था, जिस मामले पर हाईकोर्ट ने इल्मा अफरोज के ट्रासंफर की रोक लगाई गई थी, वो मामला खत्म हो चुका है और जांच पूरी होने के बाद चालान पेश कर दिया गया है और ऐसे में सरकार एसपी की ट्रांसफर कर सकती है। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं होंगे, तब एसपी बद्दी को हटाना नहीं जाना चाहिए था।