भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को मालिकाना हक़ दिया 

2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को डोमिसाइल अधिकार प्रदान किये गये हैं। 

 

श्रीनगर, (Shah Times) । एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक परिषद (एसी) ने मंगलवार को पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पक्ष में राज्य की भूमि पर मालिकाना अधिकार प्रदान किया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई एसी की बैठक में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के साथ भेदभाव समाप्त करते हुए ऐसे परिवारों के पक्ष में राज्य की भूमि पर अधिकार प्रदान किए गए। इससे जम्मू क्षेत्र के हजारों परिवार महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनेंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को डोमिसाइल अधिकार प्रदान किये गये हैं। यह निर्णय उन सभी जुड़े हुए परिवारों की मांगों को पूरा करता है, जो पिछले कई दशकों से स्वामित्व अधिकार के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को राज्य की भूमि पर मालिकाना अधिकार मिलने से वे पीओजेके के विस्थापितों के बराबर आ जाएंगे और उनकी लंबे समय से लंबित मांग भी पूरी हो जाएगी।प्रशासनिक परिषद ने राज्य भूमि के संबंध में 1965 के विस्थापित लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने को भी मंजूरी दी। सरकार हमेशा 1965 के विस्थापितों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है जैसा कि 1947 और 1971 के विस्थापितों को दिया गया है।

राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य भूमि पर किसी भी दुरुपयोग विशेष रूप से अनधिकृत अतिक्रमण को रोकने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में उचित सुरक्षा उपाय किये जाएं।

बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ मंदीप के भंडारी उपस्थित हुए।

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