नौकरीपेशा को Income Tax ने दी बड़ी राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रूल्स में संशोधन किया है ये नियम 1 सितंबर 23 से प्रभावी हो जाएंगे

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आईटी डिपार्टमेंट (IT department) ने रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) से जुड़े रूल्स में बदलाव किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी की ओर से नौकरीपेशा लोगों को दिए गए रेंट-फ्री होम का वैल्युएशन करने के लिए रूल्स बदल दिए हैं. इससे अच्छा वेतन पाने वाले और नियोक्ता कंपनी की ओर से मिलने रेंट-फ्री होम में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे और वेतन के तौर पर वह ज्यादा कैश ले सकेंगे।

दैनिक शाह टाइम्स अपने शहर के ई-पेपर पढने के लिए लिंक पर क्लिक करें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स नियमों में संशोधन किया है. ये नियम 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक, जहां केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों को सिर्फ होम (अनफर्निश्ड) प्रदान किया जाता है और ऐसा होम नियोक्ता के स्वामित्व में है, तो वैल्युएशन होगा- 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10% (15% से कम)। पहले यह नियम 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक आबादी के लिए था।

#ShahTimes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here