जिन्ना हाउस पर हमले का मामला, आतंक रोधी अदालत का सख्त निर्णय
उठते सवालों से बेफिक्र इमरान की पार्टी को नष्ट करने में जुटा एस्टेब्लिशमेंट
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने जिन्ना हाउस पर हमले से जुड़े एक मामले में फैशन डिजाइनर खदीजा शाह समेत 13 पीटीआई समर्थक महिलाओं के लिए पुलिस हिरासत के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
देश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्व प्रधनमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से जुड़ी महिलाओं को जब उनकी छह दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया गया तो जांच अध्किारी (आईओ) ने कहा कि जिन्ना हाउस पर नौ मई को हुए हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए क्लब और पेट्रोल बम बरामद करने के लिए संदिग्धें के लिए और हिरासत की जरूरत है। न्यायाधीश अबेर गुल खान ने कहा कि जांच अध्किारी ने संदिग्धों की रिमांड के लिए पिछले आवेदन में पेट्रोल बमों की बरामदगी का जिक्र नहीं किया था और आगे की शारीरिक हिरासत के पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया।
इसके बाद खदीजा शाह, सनम जावेद और तैयबा राजा के अलावा संसद की पूर्व सदस्य आलिया हमजा, मरियम मजारी, साबुही इनाम, हुमा सईद, आयशा मसूद, महा मसूद और खदीजा नदीम सहित महिलाओं को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से पूर्व प्रधनमंत्री खान को गिरफ्रतार किया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कम से कम दस लोग मारे गए थे और एक हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने 9 मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और आईएसआई की इमारत समेत 20 से ज्यादा सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर हमला किया था। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया। खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे पाकिस्तान से खान की पार्टी के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4,000 पंजाब प्रांत से हैं। उधर, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके कोर्ट मार्शल के लिए स्टेज तैयार हो गया है। खान की यह टिप्पणी तब आई है जब एक दिन पहले गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने उन पर नौ मई को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। खान, गुरुवार को दो मौजूदा याचिकाओं और आठ नई जमानत याचिकाओं सहित 10 अलग-अलग मामलों के सिलसिले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष पेश हुए। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि उनके खिलापफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने सैन्य अदालत में एक नागरिक के मुकदमे को लोकतंत्र का अंत और पाकिस्तान में न्याय का अंत करार दिया। ‘डान’ अखबार ने उनके हवाले से कहा कि सैन्य अदालत में मुकदमा गैरकानूनी होगा। खान ने कहा, वे जानते थे कि मेरे खिलाफ दर्ज 150 से अधिक मामले निराधर हैं और इन फर्जी मामलों में मेरी दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने सैन्य अदालत में मेरा मुकदमा चलाने का फैसला किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से निकले नेता जहांगीर खान तरीन ने अपनी नई पार्टी बना ली है। इसका नाम इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान (आईपीसी) रखा गया है। पर्यवेक्षकों की राय में यह पार्टी ‘एस्टेब्लिशमेंट’ सेना खुफिया नेतृत्व की शह पर बनाई गई है।