पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका फिर हुई खारिज, यह है पूरा मामला

ढ़ाका (Shah Times): पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास को एक और झटका बांग्लादेश के कोर्ट से लगा है। बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। दास को देशद्रोह के एक मामले में 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था।

पहले खारिज हो चुकी है याचिका

चिन्मय कृष्ण दास पहले इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कांशियसनेस से जुड़े थे। बांग्लादेश समिलित सनातनी जागरण जोते संगठन के प्रवक्ता दास की जमानत 26 नवंबर को चट्टोग्राम के 6वें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट काजी शारिफुल इस्लाम ने राजद्रोह के मामले में खारिज कर दी थी।

मामले में जारी है विरोध

चट्टोग्राम जिला बार संघ के अध्यक्ष नाजिम उद्दीन चौधरी ने कहा, ‘सरकार ने जमानत देने का विरोध किया। उसका कहना कि दास पर राजद्रोह का मामला है। इस मामले में उम्रभर की जेल की सजा होती है।’

यहां हुई पूरी कार्रवाई

वहीं, मेट्रोपोलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मफिजुल हक भुइयां ने बताया, ‘चट्टोग्राम मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायधीश सैफुल इस्लाम ने दोनों पक्षों की 30 मिनट तक बहस सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया।’

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