
पॉक्सो एक्ट के तहत फिल्म डायरेक्टर गिरफ्तार
मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत एक विशेष अदालत ने स्वयं को गुजराती फिल्म निर्देशक (Gujarati film director) बताने और एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
एक अधिकारी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि आरोपी साजिद खान (Sajid Khan) पर पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि गुजरात की नाबालिग लड़की अपने डांस या लिप-सिंकिंग के छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी।
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वह आरोपी के संपर्क में आई, जो पिछले रविवार को लड़की को मुंबई लाया और दोनों के लिए एक होटल का कमरा बुक किया। वहां रहने के दौरान आरोपी ने लड़की को चूमा और उसके साथ रेप करने की कोशिश की।
लड़की होटल से भाग गई और शिकायत दर्ज कराने में सफल रही, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया।