शांति बनाए रखने की अपील,शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर होगा एक्शन
चिरंजीव सेमवाल
उत्तरकाशी । जनपद उत्तरकाशी डीएम अभिषेक रूहेला एवं पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने संयुक्त रूप पुरोला प्रकरण(purola case) पर प्रेस वार्ता कर कहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र पुरोला में बुधवार को धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 आज 14 जून से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी।
नगर क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा विगत घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदर्शन रैली आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इस हेतु धारा 144 लागू की गई है। उक्त धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 भ.द.वि. के अंर्तगत दंडनीय होगा। जिला प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाएं रखने में सहयोग के साथ ही निषेधाज्ञा का पालन करें।
नगर में बुधवार रात्रि से गश्त बढ़ा दी जाएगी. जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नगूण, ब्रह्मखाल और डामटा चेक पोस्ट पर चेकिंग के साथ विशेष नजर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि पूरे पुरोला नगर में 15 जून को ड्रोन से नजर रखी जाएगी. कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी से से शांति व्यवस्था बनाएं रखना और कानून का पालन करने से अपील की है।
पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि पुरोला में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. आज से बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर देहरादून मुख्यालय से दो सीओ और एक एडिशनल एसपी सहित 300 पुलिस जवान पुरोला में तैनात हैं।
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