इंटरनेशनल डेस्क
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दे दिया है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. इमरान भ्रष्टाचार के कई मामलों में जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, तभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने उन्हें कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया था. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है. अदालत ने NAB से कहा, “हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते.” चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा- ‘हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी।
12 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे इमरान
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा. इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा. रिहाई के बाद इमरान ने कहा- ‘रिमांड में मुझे डंडों से मारा गया और मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया था.’
NAB को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एनएबी (NAB) को फटकार लगाई. तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना कि एनएबी (NAB) ने कोर्ट का अपमान किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया. इसके साथ ही कोर्ट (एससी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट में पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई चीफ की रिहाई का आदेश जारी किया.