उत्तर प्रदेश मैं 5 साल के ट्रैफिक चालान माफ

दरअसल , (UP) उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों के चालान निरस्त कर दिए हैं परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner)चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन (Divisional Transport) अधिकारियों को ऑर्डर हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए. यूपी सरकार के इस कदम से काफी लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है सरकार ने प्रदेश के निजी और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात दी है. यूपी सरकार ने लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान माफ कर दिया है. सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है.  यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, जिनके पास ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे गए थे. ऐसे में उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जितने भी चालान काटे गए हैं, सभी को निरस्त कर दिया गया है. साथ ही जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं, उन्हें भी राहत दी गई है. शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि न्‍यायालय में लंबित पुराने चालान की सूची स्वीकार करने के बाद ई-चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. “गौरतलब ” है कि एक जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्‍त किया जा रहा है.

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